Pan Card : बड़ी खबर; अगर नहीं किया ये काम, तो उठाना पड़ सकता है नुकसान

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Pan Card धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने एक बार फिर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर पैन कार्ड धारकों को सतर्क किया है. इस अलर्ट में आयकर विभाग ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जानकारी दी है. 1 अप्रैल 2023. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो लोगों की आर्थिक गतिविधियों के समय बहुत काम आता है. पैन कार्ड की मदद से इनकम टैक्स फाइल किया जा सकता है।

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समय सीमा से पहले लिंक करवा लें
ऐसे में आपको तुरंत पैन कार्ड को लिंक करवा लेना चाहिए। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि इसके बाद डेडलाइन बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है. इसके साथ ही आयकर विभाग ने यह भी कहा है कि अगर मार्च 2023 तक यह काम पूरा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आप किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।


पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, सभी पैन कार्ड धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। दरअसल, लंबे समय से लोगों को पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आधार कार्ड। जिन पैन कार्ड धारकों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए कुछ और महीने हैं।
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पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?
पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इसके जरिए आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेन-देन की जानकारी रखता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत होता है। देश में किसी भी व्यक्ति या कंपनी की जानकारी एक ही पैन नंबर से दर्ज की जाती है। इस मामले में, एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड जारी करने की अनुमति है। लेकिन पहले के जमाने में कोई दो या दो से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेता था, जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था. लेकिन आधार कार्ड से लिंक होने के बाद अब ये काम नहीं किया जा सकता है. ऐसे में जिस किसी के पास भी दो या दो से ज्यादा पैन कार्ड हैं, वह अपने आप डिएक्टिवेट हो जाएगा।

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10,000 तक जुर्माना हो सकता है
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि आप 31 मार्च, 2023 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। अगर इसे 30 जून, 2023 तक लिंक नहीं किया जाता है, तो 500 रुपये के बजाय अधिक जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2023 को या उसके बाद आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?
आप पैन कार्ड को ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

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पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक करें
चरण 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
चरण 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें।
चरण 4: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपकी जन्मतिथि का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स पर टिक करना होगा।
स्टेप 5: अब वेरिफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
चरण 6: ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
चरण 7: आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक आपके पैन से लिंक हो गया है।
एसएमएस भेजकर पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें
स्टेप 1: आपको मैसेज को एक फॉर्मेट में लिखना है।
चरण 2: यूआईडीपीएएन <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>
चरण 3: इस एसएमएस को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजें
स्टेप 4: अगर आपका आधार नंबर 432101298765 है और आपका पैन ABCDE1234F है तो आपको UIDPAN 432101298765 ABCDE1234F टाइप करना होगा और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना होगा।

Source : Internet

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