Subsidy Yojana : सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रखी है। इस योजना के अतंर्गत किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र खरीद पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कृषि यंत्र के लागत मूल्य पर दी जाती है। जबकि किसान को जीएसटी (GST) व अन्य टैक्स स्वयं देना होता है। Yojana इसमें कुछ कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरें निर्धारित की गई है। इसमें हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग मशीन और ट्रैक्टर जैसे मोटर से संचालित होने वाले कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। इन यंत्रों की खरीद पर किसानों को जीएसटी (GST) देना होता है।
![Subsidies for Farmers in India for Selected Machinery - Grainmart News](https://www.grainmart.in/news/wp-content/uploads/2020/02/Farmer-Tractor-1024x674.jpg)
किन यंत्रो पर कितना लगता है जीएसटी Subsidy Yojana
कृषि यंत्रों पर कितना जीएसटी लगता है, इस प्रश्न का जबाब देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग मशीन और ट्रैक्टर जैसे मोटर से संचालित होने वाले कृषि यंत्रों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। कृषि यंत्रों पर जीएसटी(GST) समाप्त करने की बात पर कृषि मंत्री ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 (A) की उपधारा 4 के अंतर्गत वस्तुओं पर कर की दरों में संशोधन के संबंध में जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस काउंसिल में सभी राज्यों एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व है। जीएसटी (GST) की दरों में किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में निर्णय काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श के बाद ही लिए जाते हैं। जबकि फलों या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग की मशीनों, बीज, अनाज या सूखी फलीदार सब्जियों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग की मशीनों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है।
किन कृषि यंत्रों पर नहीं लगता है जीएसटी Subsidy Yojana
कृषि मंत्री ने बताया कि हाथ से या पशु चालित कृषि उपकरण जैसे- कुदाल, फावडे, मटके, गैंती, कांटे और रेक, कुल्हाड़ी, बिल हुक, हंसिया, घास काटने का चाकू, बाड़ काटने की कैंची, लकड़ी की कीलें आदि कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन यंत्रों की खरीद पर किसानों को जीएसटी नहीं देना होता है।
![Agriculture Machinery, Types, Uses, and Importance- Khetigaadi Blog](https://khetigaadi.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/Agriculture-Machinery_6_11zon.jpg)
क्या है जीएसटी (what is GST)
जीएसटी का अर्थ है, वस्तु एवं सेवा कर जो ग्राहक को वस्तुओं की खरीद करने या सेवाओं के इस्तेमाल पर चुकाना होता है। इसे अंग्रेजी में Goods and Services Tax कहते हैं। इसे ही संक्षेप में GST कहा जाता है। सरकार की ओर से अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं के लिए अलग-अलग दर से GST निर्धारित किया गया है। इस टैक्स का निर्धारण जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है। यह जीएसटी पूरे भारत में एक टैक्स के रूप में लागू किया गया है।
Subsidy Yojana के तहत कृषि यंत्र और Tractors की खरीद पर अब कितना देना होगा GST
![UP tops in tractor sales in July; Here's the state-wise and brand-wise break up of sales… - Agriculture Post](https://agriculturepost.com/wp-content/uploads/2022/08/UP-tops-in-tractor-sales-in-July-Heres-the-state-wise-and-brand-wise-break-up-of-sales%E2%80%A6.jpg)
ट्रैक्टर खरीद पर कितना लगता है जीएसटी Subsidy Yojana
यदि आप ट्रैक्टर की खरीद करते हैं तो आपको 12 प्रतिशत तक की दर से जीएसटी देना होता है। उदाहरण के लिए किसान 5 लाख रुपए की कीमत का ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा। इस तरह किसान को 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदने पर 60,000 रुपए जीएसटी के रूप में चुकाना होगा। इस तरह किसान को यह ट्रैक्टर 5 लाख 60,000 रुपए का पड़ेगा। इसी प्रकार ट्रैक्टर से चलने वाले सभी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी 12 प्रतिशत की दर से GST लगता है। वहीं ट्रैक्टर के पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की दर सेजीएसटी चुकाना होता है।
कितनी मिलती हैं सब्सिडी Subsidy Yojana
किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार की ओर से सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि किसानों को सस्ती कीमत पर आधुनिक कृषि यंत्र मिल सकें। कृषि यंत्रों या कृषि मशीनरी खरीदने के लिए अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाता है। यदि बात की जाए मध्यप्रदेश की तो यहां किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। यूपी में किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि मशीनरी खरीदने के लिए 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। यहां ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को एक लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में वहां के नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। बता दें कि ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ किसानों को इसके लागत मूल्य पर दिया जाता है जबकि GST विक्रय मूल्य पर चुकाना होता है।
“योजना” से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे पेज “betultalks.com“को फॉलों व शेयर करें –
Sarkari Yojana : किसानों को दूध पर Subsidy देगी सरकार, जानें पूरी जानकारी