Sukanya Samriddhi Yojana के तहत जरूरी खबर; अकाउंट हो जाएगा फ्रीज, जाने क्या है नया नियम
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Sukanya Samriddhi Yojana : साल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए आप अपनी बिटिया की शादी या पढ़ाई के लिए मोटी रकम का इंतजाम कर सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सुकन्या योजना से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया है।
क्या है नया नियम – Sukanya Samriddhi Yojana
अब सुकन्या समृद्धि जेसी डाकघर योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब निवेश के लिए आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची अनिवार्य है। अगर खाता खोलते समय आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो आधार संख्या के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण देना होगा। Sukanya Samriddhi Yojana इसके अलावा खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। बता दें कि पहले आधार के बिना भी निवेश किया जा सकता था।
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नहीं किया तो क्या होगा – Sukanya Samriddhi Yojana
आपने आधार नंबर की जानकारी नहीं दी तो खाते में निवेश नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक सुकन्या समृद्धि जैसी डाकघर योजनाओं के अकाउंट खोलते समय पैन या फॉर्म 60 सब्मिट करना होगा। यदि अकाउंट खोलते समय पेन जमा नहीं किया गया है, तो इसे कुछ खास स्थिति में दो महीने के भीतर जमा करना होगा।
स्कीम के बारे में – Sukanya Samriddhi Yojana
बता दें कि सुकन्या समृद्धि के लिए सरकार की ओर से 8 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। Sukanya Samriddhi Yojana में एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कराए जा सकते। वहीं, कम से कम 500 रुपये के निवेश से भी अकाउंट खोला जा सकता है। इस योजना में 1 से लेकर 10 से कम उम्र की बेटियों का खाता खोला जा सकता है। इस अकाउंट के मैच्योर होने पर भी आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको आयकर कानून की धारा 80C के तहत कर मुक्त यानी टैक्स से छूट दी गई है।