RBI Guidelines : ध्यान रखें RBI की ये बातें, नहीं तो हो जाएंगे फ्रॉड के शिकार

RBI Guidelines : आज के समय में देश में डिजिटलाइजेशन का दौर लगातार बढ़ रहा है, इसके साथ ही फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे ही मामलों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकों के खातों की सुरक्षा के लिए OTP और CVV जैसी सुविधाएं तैयार की हैं. ताकि बैंक ग्राहकों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके।

आरबीआई ने बैंक ग्राहकों से कहा है कि ओटीपी और सीवीवी जैसी जानकारियां किसी से शेयर न करें। इसके साथ ही आरबीआई समय-समय पर लोगों को आगाह करता रहता है कि जालसाज आम लोगों की गाढ़ी कमाई को गायब करने के लिए नए-नए तरीके आजमा रहे हैं। जिससे लोगों को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है।
आरबीआई की बुकलेट में बताया गया है कि ऐसे हालात में और सावधानी बरतने की जरूरत है. केंद्रीय बैंक के मुताबिक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोलॉजी का हिस्सा बनने वाले न्यूकमर्स बड़ी आसानी से फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक की हैंडबुक में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का ब्योरा देने के अलावा इससे बचने के उपाय भी बताए गए थे. ताकि आप ठगी का शिकार होने से बच सकें।

यह जानकारी किसी को न दें
आरबीआई बुकलेट में बैंक ग्राहकों से यह भी कहा गया था कि वित्तीय लेनदेन के दौरान कभी भी ओटीपी और सीवीवी की जानकारी किसी से साझा न करें। धोखाधड़ी की शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई इस बुकलेट में आरबीआई ने कहा है कि लेन-देन के दौरान जाने-अनजाने व्यक्तिगत जानकारी देना आपको आसानी से वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है. इसलिए अपनी यह जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें।
विवरण के लिए बैंक शाखा से संपर्क करें
किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बचने के लिए बैंक कार्ड का सीवीवी या डिजिटल ट्रांजैक्शन के समय जारी ओटीपी किसी को भी साझा न करें, यहां तक कि परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ भी नहीं। आरबीआई के मुताबिक बैंक, वित्तीय संस्थान, आरबीआई या अन्य निकाय कभी भी ग्राहकों से गोपनीय जानकारी नहीं मांगते हैं। इसलिए आपको बैंक से जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए। आप सीधे बैंक शाखा में जाकर पता कर सकते हैं। आपको खाते से संबंधित सभी जानकारी बैंक शाखा में मिल जाएगी।
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