Mumbai Curfew : मुंबई शहर में धारा 144 लागू; जानिए क्या करने की अनुमति है और क्या है प्रतिबंधित

Mumbai Curfew : मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है. मुंबई पुलिस ने गुरुवार शाम देश की आर्थिक राजधानी में CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. पाबंदियां 3 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रगेंगी. रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शहर में धारा 144 लागू की हैं. इस दौरान शहर में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की तरफ से बताया गया कि मुंबई में सेक्शन 144 के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी रहेगी. किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और बैठकों पर रोक रहेगी. सर्कुलर जारी करते हुए मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने कहा कि 2 जनवरी तक शहर में किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक है. इसके अलावा लोग लाउडस्पीकर भी नहीं बजा सकेंगे. नियम तोड़ने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी.

मुंबई में धारा 144 के दौरान इन चीजों पर रहेगी पाबंदी (List of Activities Prohibited In Mumbai)
- 5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक जमावड़े पर रोक.
- जुलूसों पर प्रतिबंध रहेगा.
- पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है.
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक.
- जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित.
- बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक.
- धरना/अनशन पर रोक.

धारा 144 के दौरान इन गतिविधियों की इजाजत (List of Activities Allowed)
- विवाह समारोह.
- कब्रिस्तानों/कब्रिस्तानों के रास्ते में अंत्येष्टि सभाएं और जुलूस.
पीवीआर, थिएटर.
अदालतों और कार्यालयों में या उसके आसपास लोगों की सभा.
शैक्षिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या उसके आसपास एसेंबली.
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