December के महीने में जरूर निपटा लें ये 5 काम, वर्ना हो जाएगा नुकसान

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December 2023 deadlines : बस कुछ ही दिनों में साल 2023 को हम सभी अलविदा कहेंगे और साल 2024 का स्वागत करेंगे, साल 2023 के खत्म होने से पहले आपको कई काम निपटाने पड़ सकते हैं। अगर आपने ITR नहीं भरा है तो 31 दिसंबर से पहले कर लें डीमैट और म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन भी 31 दिसंबर से पहले तय करना होगा। कंपनियों को बंद पड़ी UPID को दोबारा शुरू करना होगा, अगर आपने बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए हैं वो भी करना होगा।

December 2023 deadlines: दिसंबर के महीने में जरूर निपटा लें ये सारे काम, वरना हो सकती है परेशानी

आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वो कौन से काम है जिनकी 5 कामों को निपटा लें-

बंद पड़ी हुई यूपीआई आईडी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 7 नवंबर के एक सर्कुलर में पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबर्स को एक्टिव करने को कहा है जो एक साल से अधिक समय से एक्टिव नहीं हैं. हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक इनका पालन करना होगा।

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बैंक लॉकर एग्रीमेंट

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, सेफ डिपॉजिट लॉकर के नए नियमों के तहत कस्टमर्स को अपने बैंकों के साथ एक नए एग्रीमेंट पर साइन करना अनिवार्य होगा। कस्टमर्स को लॉकर का उपयोग करने की अनुमति केवल तब तक है जब तक वे किराया चुकाते हैं, एग्रीमेंट की लास्ट डेट 31 दिसंबर, 2023 है।

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बिलेटिड आईटीआर

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर, 2023 को आ रही है. आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत, जो व्यक्ति नियत तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. आईटीआर देर से फाइल करने वालों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है. हालाँकि, जिन टैक्सपेयर्स की कुल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

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डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन

सेबी ने 26 सितंबर को मौजूदा डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन का आप्‍शन प्रदान करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी है. इसके अलावा, सेबी ने फिजिकली मौजूद रहकर पैन, नॉमिनेशन, कांटैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और उनके संबंधित फोलियो नंबर्स के लिए स्पेसिमेन साइन सब्मिट करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

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सिम कार्ड के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी नहीं

मोबाइल फोन यूजर्स 2024 के पहले दिन बिना कागजी फॉर्म भरे नए सिम कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की एक अधिसूचना के अनुसार, पेपर बेस्ड नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर तक फिजिकल फॉर्म के थ्रू ही सिम कार्ड मिलेंगे।

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