Exchange Rs 2000 Notes: पोस्ट ऑफिस में भी जमा करा सकते हैं 2000 रुपये के नोट, क्या यह बदला जायेगा…

Exchange Rs 2000 Notes

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How to exchange Rs 2000 notes- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। राहत की बात यह है कि 2000 रुपए के नोट तत्काल प्रभाव से अवैध नहीं हो गए हैं। जिनके पास 2,000 रुपये के नोट हैं, वे 30 सितंबर, 2023 तक इसे बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप या तो 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं या इसे अपने बैंक खाते में लगभग 4 महीने तक जमा कर सकते हैं। 2000 के नोट बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदले और जमा किए जा रहे हैं। लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नोटों को डाकघरों में भी बदला जाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के डाकघरों में खाते भी हैं।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट को केवल बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में ही बदला जा सकता है। इसमें डाकघर का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि डाकघरों में नोट बदलने की सेवा उपलब्ध नहीं है। यहां यह जानना जरूरी है कि आप अपने पोस्ट ऑफिस के खाते में 2000 रुपये का नोट जरूर जमा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना हुआ है। इसलिए इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। हालांकि, एक शर्त है कि जिस डाकघर के खाताधारक ने नोट जमा कराया है, उसके खाते का केवाईसी होना चाहिए।

नोटों की अदला-बदली शुरू हो गई है


कल यानी 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने 2000 रुपये के नोटों को बदलना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक की सीमा के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये तक के नोट बदल सकता है. इस मुद्रा में राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है। जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है वे भी 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने साफ किया है कि नोट एक्सचेंज के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर 2000 के 10 के नोट बदलवा सकते हैं।

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