Covid-19 Update : इन 6 देशों के यात्रियों के लिए आज से नियम लागू xz2cZ; कोरोना की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

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Covid-19 Update : देश में कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है. बाहर से आने वाले लोगों को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है। फिलहाल सरकार ने 6 देशों चीन, सिंगापुर हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान के हर यात्री के लिए गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र भेजकर कहा है कि इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है. यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले की अपनी जांच रिपोर्ट साथ रखनी होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने कहा कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है. यात्रा से पहले (यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले) आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि यह नियम इन देशों से आने वाले यात्रियों पर किसी भी भारतीय हवाईअड्डे पर आने से पहले लागू होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मूल देश क्या है।

इन देशों को लेकर सख्ती बरती जा रही है
सरकार ने कहा- कोरोना वायरस के मद्देनजर चिन्हित उच्च जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन से पहले कोविड-19 जांच रिपोर्ट संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए. कुछ देशों विशेषकर चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान में COVID-19 के अधिक मामले पाए जा रहे हैं। ऐसे में यह फैसला किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों को लागू करने की जरूरत है।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, इन देशों से आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों के लिए प्रस्थान-पूर्व आरटी-पीसीआर परीक्षण (यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले) रिपोर्ट नकारात्मक होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर आगमन के लिए जरूरी है। चाहे उनका मूल देश कुछ भी हो।

रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा- नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एयर सुविधा पोर्टल शुरू कर दिया गया है। इन देशों के सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। साथ ही पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन भी जमा करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत आने वाले अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के 2 प्रतिशत रैंडम टेस्ट का नियम लागू रहेगा. यह व्यवस्था रविवार (1 जनवरी 2023) सुबह 10 बजे से प्रभावी है।

Source: Internet

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