Betul News : हत्या का आरोपी हुआ दोषमुक्त, अधिवक्ता जयदीप रूणवाल ने की पैरवी

बैतूल। झल्लार थाना क्षेत्र के हत्याकांड मामले में पकड़े गए आरोपी को प्रथम अतिरिक्त न्यायालय भैंसदेही ने दोषमुक्त किया है। विगत दिनों थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या की वारदात हुई थी। झल्लार थाना पुलिस द्वारा 10 अगस्त को अपराध क्रमांक 248/21 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध कायम किया था, जिसमें फरियादी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद थाना झल्लार पुलिस द्वारा मामला कायम कर हत्या के आरोपी सुरेंद्र वल्द सयाबू भलावी निवासी मलियाढाना थाना झल्लार को गिरफ्तार किया गया।

विवेचना के दौरान मृतक देवा जी भलावी की मृत्यु गले में कुल्हाड़ी मारकर किया जाना पाया गया। साथियों के कथन लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण क्रमांक 47/2021 में विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन द्वारा उल्लेखित साक्षियों के साक्ष्य लिए गए, जिनसे प्रति परीक्षण के दौरान तथा अभियोजन के प्रस्तुत प्रकरण को अभियोजन द्वारा सिद्ध नही किया गया। आरोपी अभियुक्त को माननीय सत्र न्यायालय भैंसदेही के प्रथम अतिरिक्त न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। प्रकरण की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप सिंह रूणवाल और सहायक अधिवक्ता राजेश सराटकर ने की।
