Betul Crime News : 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा, 1 हजार रुपए का जुर्माना

Betul Crime News : छह साल की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठैनुआ ने पैरवी की। भैंसदेही थाने में 11 मई 2020 को टिटवी गांव निवासी गजरा सिंह पिता छन्नू इरपाचे ने छह साल की पीड़िता से दुष्कर्म किया था। जब पीड़िता की मां घर पर पहुंची तो आरोपी पिछले दरवाजे से फरार हो गया था।
पीड़िता की मां ने घटना की शिकायत भैंसदेही थाने में की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण जघन्य और सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया था। अभियोजन द्वारा न्यायालय में मामला संदेह से परे प्रमाणित कर आरोपी गजरा सिंह को दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में उक्त सजा से दंडित किया। आरोपी को धारा 450 में 5 साल व एक हजार जुर्माना और 324 में एक साल का कठोर कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया।