Betul Crime News : नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, 8000 का लगाया जुर्माना

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बैतूल टॉक्स / मुलताई : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने नाबालिक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले पीड़िता की उम्र से दोगुने आरोपी पीड़िता के रिश्ते में दूर के चाचा को 20 साल की सजा एवं आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति मालिनी देशराज ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई द्वारा निर्णय पारित करते हुए अपहरण कर अभियोक्त्री के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी गणेश उर्फ शेरू पिता गणपति लोहार निवासी बाड़ेगाँव को दोषी पाया है।

मालिनी देशराज ने बताया कि 19 जून 2018 को पीड़िता जब स्कूल गई थी तो आरोपी जो रिश्ते में उसका दूर का चाचा लगता है उसने उसका अपहरण कर लिया था एवं उसे यहां से दूर ले गया था । पीड़िता के पिता द्वारा थाना साईंखेड़ा में पूरे मामले की शिकायत की गई थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा पीड़िता को दस्तयाब किया गया था। जिसके बाद पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल करवाया गया था। इसमें सामने आया था कि पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया है।

पूरे मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में आरोपी गणेश उर्फ शेरू को दोषी पाया है। जिसके बाद उसे 20 साल की सजा एवं 8000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में आरोपी पीड़िता से दोगुनी उम्र का है।

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