2000 Note Change Rules : क्या आईडी प्रूफ के बिना ही बदलेगा ₹2000 का नोट, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

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2000 Note Change Rules : दिल्ली हाई कोर्ट ने 2000 रुपये के नोट बदलने के मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इससे अब देशभर में बिना आईडी प्रूफ के ₹2000 के नोट बदलने में आसानी होगी।

2000 Note Change Rules : याचिका में बिना किसी पहचान के ₹2000 के नोट को बदलने पर सवाल उठाया गया था। एसबीआई ने 23 मई को नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक अधिसूचना में कहा था कि लोग बैंक की शाखा में जाकर 2000 रुपये के 10 रुपये के नोट मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं. इसके लिए उन्हें किसी तरह का आईडी प्रूफ और रिक्वेस्ट स्लिप भरने की जरूरत नहीं है।

2000 Note Change Rules : जस्टिस सतीश चंदर शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सोमवार को बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी. अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में सेंट्रल बैंक और एसबीआई के इस फैसले को मनमाना, अतार्किक और संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) की भावना के खिलाफ बताया है.

आरबीआई बोली- यह सामान्य काम है, नोटबंदी नहीं
2000 Note Change Rules : याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने दलीलें पेश कीं. आरबीआई ने ₹2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया को वैधानिक अधिनियम बताया। उन्होंने कहा कि यह ‘नोटबंदी’ नहीं है।

बता दें, आरबीआई ने ₹2000 के नोट को बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया है। साथ ही यह भी साफ कहा है कि इनका लीगल टेंडर हो चुका है। यानी ₹2000 के नोट से अभी भी बाजार में खरीदारी की जा सकती है। यह नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट प्रतिबंध से अलग है।

उस समय चल रहे ये नोट न केवल चलन से बाहर हो गए थे, बल्कि इनका लीगल टेंडर भी खत्म हो गया था, यानी 8 नवंबर 2016 की आधी रात के बाद उन नोटों से कोई खरीदारी नहीं की जा सकी, जबकि ₹2000 के नोटों से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी परिवर्तन के संबंध में।

News Source Credit : tv9hindi

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